पंचायतों का गठन, संरचना व स्थानों का आरक्षण (Reservation Of Structures And Structures Of Panchayats)

पंचायतों का गठन (Constitution of panchayats)



  • अनुच्छेद 243 (B)पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा |



  1. सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत

  2. मध्यवर्ती पंचायत

  3. जिला पंचायत जिला स्तर पर





पंचायतों की संरचना (Structure of panchayats)





    • अनुच्छेद 243 (C) के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है तथा मध्यवर्ती पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है |

    • ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है |





  • जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जहां पर पंजीकृत है| उस क्षेत्र के मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे पंचायत के अध्यक्ष, सांसद विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है |





स्थानों का आरक्षण (Reservation of places)



  • अनुच्छेद 243(D) के अनुसार प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा (अगर जनजाति की जनसंख्या का 20% है तो स्थान भी 20% आरक्षित होंगे) तथा यह स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे |

  • इसी तरह ⅓  स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पद कुल संख्या का ⅓ भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान होंगे |

  • यह आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी समय पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा, और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी |

  • अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने भी 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी |

  • कुछ राज्यों जैसे-बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज्य संस्था में 50% आरक्षण दिया जाएगा तथा बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है |

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